नौगामा खाप ने बनाए नए नियम, 21 सदस्यीय कमेटी करेगी निगरानी

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जींद
रामराय गांव स्थित नौगामा खाप के चबूतरे पर शनिवार को नौगामा खाप की पंचायत हुई। इसमें फैसला लिया गया कि एक ही गांव में प्रेमविवाह करने वाले जोड़े को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। नशे की सूचना देने वाले को पांच हजार रुपये इनाम दिया जाएगा।

इसके अलावा अश्लील गाने बजाने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो गांव की कमेटी तय करेगी। इन सभी निर्णयों के लिए सभी 21 गांवों से एक-एक व्यक्ति लेकर कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा हर गांव में अपनी-अपनी कमेटी होगी, जो जुर्माने के बारे में फैसला लेगी।

नौगामा खाप के प्रवक्ता उमेद सिंह जागलान ने बताया कि नौगामा खाप की बैठक प्रधान जयबीर लोहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनेक सामाजिक बुराइयों को लेकर चर्चा की गई। इसमें लीव इन रिलेशनशिप के कानून को खत्म करने की मांग की गई।

इसके अलावा गंदे गाने, लड़कियों व लड़कों को संस्कारों के बारे में जानकारी, नशे पर प्रतिबंधक लगाने, लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले भड़काऊ कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले लिए गए। पंचायत में फैसला लिया गया कि एक ही गांव के युवा यदि प्रेमविवाह करते हैं तो उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा।

इसी प्रकार यदि वह लीव इन में रहते हैं तो भी यही नियम लागू होगा। कोई भी गांव का व्यक्ति डीजे पर अश्लील गाने बजाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए भी पंचायत ने फैसला लिया। पंचायत में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, उसकी कोई सूचना पंचायत को देगा तो पंचायत उसे पांच हजार रुपये इनाम देगी और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा।

पंचायत में चंद्रभान नंबरदार, धर्मपाल घिमाना, सतपाल पहल, पूर्व सरपंच सुलतान सिंह, रामचंद्र सरपंच, हरपाल सिंह ढुल, विरेन्द्र सिंह मुंद्रा, जयबीर ढुल, अनिल सरपंच ढाणी, बिंदर नंबरदार, राजेंद्र बीबीपुर, सुभाष घिमाना, सज्जन रेढु ईगराह, रमेश रेढु ईगराह, गंगा प्रसाद शर्मा सरपंच रामराय, हरदेवा सिंह जागलान, अजमेर ढुल, राममेहर रामराय, भरत सिंह ढुल ने भी अपने विचार रखे।

21 सदस्यीय कमेटी के अलावा हर गांव की होगी अपनी कमेटी
पंचायत में फैसला लिया गया कि इन सभी नियमों को लागू करने के लिए सभी 21 गांवों से एक-एक सदस्य लेकर 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा हर गांव में अपनी-अपनी कमेटी बनेगी, जो इन नियमों को मुख्य रूप से लागू करेगी। जुर्माने को भी गांव की कमेटी ही तय करेगी। 21 सदस्यीय कमेटी गांव की कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करेगी। सभी प्रकार की शक्तियां 21 सदस्यीय कमेटी के पास होंगी।

 

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