झारखंड मतदाता सूची SIR में 75 बूथों पर एक भी Form-6 नहीं, रांची के 62 केंद्र शामिल

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रांची
 राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 15 सितंबर को दावा-आपत्ति चरण पूरा हो जाएगा।

इसके बाद मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 नहीं लिया जाएगा। पूरे राज्य में शनिवार तक मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए कुल 4,54,189 आवेदन (फॉर्म-6) प्राप्त हुए हैं।

वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से कुल 5,302 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतदाता सूची में नाम, पता आदि में संशोधन के लिए कुल 2,88,090 आवेदन फॉर्म-8 के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। 15 सितंबर के बाद इन आवेदनों का निष्पादन शुरू होगा

राज्य के कुल 31,892 मतदान केंद्रों में से अभी भी 75 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां पर एक भी फॉर्म-6 मतदाता पंजीकरण के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

वहीं, 5,591 मतदान केंद्रों पर महज एक से पांच की संख्या में ही ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल 8,618 मतदान केंद्रों पर छह से 10, 11,329 पर 11 से 20 की संख्या में ही फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। इसी तरह, 4,076 मतदान केंद्रों पर 21 से 30 तथा 2,203 मतदान केंद्रों पर 30 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

रांची में सर्वाधिक 62 मतदान केंद्र, जहां एक भी फॉर्म-6 नहीं मिला
पूरे राज्य में जिन 75 मतदान केंद्रों पर एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें 62 केंद्र सिर्फ रांची के हैं। इसके अलावा देवघर, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद तथा गुमला में ऐसे महज एक-एक केंद्र ही है।

साहिबगंज में ऐसे तीन तथा दुमका में चार केंद्र हैं, जहां एक भी आवेदन मतदाता पंजीकरण के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य जिलों में ऐसा कोई मतदान केंद्र नहीं है, जहां एक भी फॉर्म-6 प्राप्त नहीं हुआ है।

विधानसभावार स्थिति की बात करें तो कांके विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 52 मतदान केंद्र हैं, जहां एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की युवाओं से अपील
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों विशेषकर युवाओं से अनुरोध किया है कि जो अभी भी मतदाता सूची के ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित नहीं हैं, वे ईसीनेट अथवा बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र अवश्य भरें।

वैसे सभी पात्र भारतीय नागरिक जो अर्हता तिथि एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं वे 15 सितंबर तक अवश्य फॉर्म 6 भरकर अपना नाम एसआईआर की मतदाता सूची में जुड़वाना सुनिश्चित करें।

क्यों महत्वपूर्ण है एसआईआर से मतदाता सूची में पंजीकरण
एसआईआर द्वारा बने मतदाता सूची को स्थायी दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रहता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, वर्तमान में अर्हता तिथि को 18 वर्ष पूरे किए हुए मतदाताओं द्वारा यदि फॉर्म 6 भरकर नहीं दिया जाएगा तो वर्तमान एसआईआर की मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा जिस प्रकार वर्तमान एसआईआर में वर्ष 2003 के एसआईआर के दस्तावेज से मैपिंग कर मतदाताओं और उनके बेटा या बेटी को अन्य दस्तावेज में छूट प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार आने वाले भविष्य में बच्चों को इसका लाभ प्राप्त होगा।

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