मध्य प्रदेश: राजगढ़ में 16 लोगों के खिलाफ FIR, नाबालिगों की शादी कराने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई

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 राजगढ़
जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका और नाबालिग युवक का विवाह कराने के मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

आरोपियों में दोनों पक्षों के परिजन और विवाह आयोजन में शामिल अन्य लोग शामिल हैं।

बाल विवाह की मिली थी सूचना
पुलिस के अनुसार ग्राम झंझाड़पुर, प्रेमपुरा और खोखरिया के लोगों ने 17 वर्षीय बालिका और 18 वर्षीय युवक का विवाह कराया था। प्रशासन को मामले की सूचना मिलने के बाद जांच की गई, जिसमें सामने आया कि विवाह 12 जून को संपन्न हो चुका है।

इसके बाद पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

इन पर केस दर्ज हुआ
प्रकरण में झंझाड़पुर निवासी कांताबाई, कोयलबाई, शिवसिंह, कनीराम, शैतानबाई, कैलाश, मदन, पांचूबाई और देवसिंह सहित प्रेमपुरा और खोखरिया निवासी थानसिंह, रामनाथ, भगवानसिंह, इंदरसिंह, बीरम, हेमराज और शिवनारायण तंवर को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस का कहना है कि बाल विवाह सामाजिक कुरीति है और इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस या प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

 

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