भिलाई नगर निगम का बड़ा फैसला, प्राक्कलन से अंतिम भुगतान तक हर चरण की तय हुई समय सीमा

Date:

भिलाई नगर.

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगम भिलाई में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए 15 बिंदुओं पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश सचिव आर. शंगीता ने जारी किया है।

निर्देशों में कहा गया है कि मुख्य प्राक्कलन और स्वीकृति में पारदर्शिता कोई भी प्रस्ताव बनाने से पहले स्थल निरीक्षण करना अनिवार्य है। भूमि विवाद मुक्त होना चाहिए। प्राक्कलन में एसओआर का स्पष्ट उल्लेख और ड्राइंग- डिजाइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। 50 हजार तक सहायक अभियंता, 50 लाख तक कार्यपालन अभियंता 2 करोड़ तक अधीक्षण अभियंता और उससे अधिक पर मुख्य अभियंता देंगे। प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा तय नगर निगम में जनसंख्या के आधार पर आयुक्त, मेयर इन कौंसिल और निगम को वित्तीय शक्ति दी गई है।

भिलाई नगर निगम 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में आ रहा है इसके लिए निगम आयुक्त 1.5 करोड़ तक, मेयर इन कौंसिल 1.5 से 6 करोड़ तक और निगम 6 से 10 करोड़ तक की स्वीकृति दे सकेगा। इससे अधिक राशि के लिए राज्य शासन की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को जारी निविदाओं की समीक्षा होगी। निर्देशों के उल्लंघन या विसंगति पाए जाने पर आयुक्त और अभियंता के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति परंपरा व आस्था से जुड़ा है हरेली तिहार

रायपुर प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के...

मध्यप्रदेश पुलिस की साइबर अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई

भोपाल  मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध लगातार प्रभावी...

राजस्थान OBC रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, चार जातियों के पास 78% सरकारी नौकरियां

जयपुर राजस्थान में आगामी स्थानीय निकायों और पंचायती राज चुनावों...

योगी सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से शुरू होगी संपत्ति कर की एकमुश्त समाधान योजना

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। योगी...