नई ट्रांसफर पॉलिसी 2026 लागू: HRMS अपडेट नहीं कराया तो कर्मचारियों को हो सकता है नुकसान

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चंडीगढ़
हरियाणा में माडल ऑनलाइन तबादला नीति-2026 के तहत दस दिन में कर्मचारियों का स्थानांतरण अभियान शुरू होगा। सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) रिकार्ड के अपडेशन, ऑनलाइन साफ्टवेयर माड्यूल तैयार करने, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, चिकित्सा एवं दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने, रद की जा चुकी वर्ष 2025 की तबादला नीति के अंतर्गत चल रही प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा बोर्ड एवं निगमों द्वारा नई तबादला नीति अपनाने सहित सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी करने को कहा है।

मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं तैयारियों की निगरानी करें तथा एचआरएमएस में कर्मचारियों के काडर, नियुक्ति तिथि, कार्यकाल, सेवा विवरण तथा मेरिट अंक निर्धारण से संबंधित सभी रिकार्ड का सत्यापन एवं अद्यतन तत्काल कराएं।

स्थानांतरण प्रक्रिया में केवल अर्हता तिथि तक एचआरएमएस में उपलब्ध जानकारी ही मान्य होगी। यदि कोई जानकारी अपूर्ण, गलत अथवा समय पर अद्यतन नहीं की जाती है तो संबंधित कर्मचारी की पात्रता एवं मेरिट अंकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) को ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के सभी साफ्टवेयर माड्यूल का विकास, अनुकूलन, परीक्षण, सत्यापन एवं क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एनआइसी में कम से कम वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर के अधिकारी को छह माह के लिए परियोजना नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समर्पित एचआरएमएस लागिन भी विकसित किया जाएगा।

कर्मचारियों को तीन दिन में जारी होंगे आवश्यक प्रमाणपत्र
पात्र कर्मचारियों को नई नीति के अंतर्गत मिलने वाले लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड तथा आवश्यक चिकित्सा प्रमाणपत्र समयबद्ध ढंग से जारी करने के निर्देश दिए हैं।

एम्स, पीजीआइएमईआर चंडीगढ़, पीजीआइएमएस रोहतक तथा अन्य अधिकृत मेडिकल बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करें, ताकि कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में भाग ले सकें।

नोशनल कैटेगरी पर भी स्पष्ट की स्थिति
मानव संसाधन विभाग ने नोशनल (काल्पनिक) कैटेगरी के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की है। प्रारंभिक नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन के बाद पुनर्बहाली, प्रतिनियुक्ति से वापसी, अध्ययन अवकाश से लौटने अथवा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को संबंधित काडर की पहली ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में नोशनल कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

 

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