अब नहीं चलेगी देरी: श्रम विभाग को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करानी होगी जानकारी

Date:

श्रम विभाग में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम
समय सीमा में देनी होगी जानकारी 

रायपुर,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा श्रम विभाग द्वारा कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत सेवा जो प्रदाय की जानी है, श्रम विभाग द्वारा सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सेवा प्रदाय करने वाला लोक प्राधिकारी (पद), सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

विगत 05 दिनों में 1 करोड़ 45 लाख रूपये से अधिक के मादक पदार्थ एवं संपत्ति जप्त

भोपाल  मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों एवं...

स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर और पारदर्शी बनाएगा राज्य वित्त आयोग : अध्यक्ष पवैया

भोपाल  मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग 6 जून को नर्मदापुरम संभाग...