मतदाता सूची में सुधार का मौका, नाम जोड़ने-हटाने के आवेदन 4 सितंबर तक स्वीकार

Date:

रांची
विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया।

सूची प्रकाशित होने के बाद बड़ी संख्या में मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम एवं विवरण की जांच की। निर्वाचन कार्यालय ने पात्र मतदाताओं से निर्धारित अवधि के भीतर सूची में नाम और विवरण का सत्यापन करने की अपील की है।

नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित
यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह प्रपत्र-6 भरकर आवश्यक घोषणा पत्र के साथ संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कर सकता है।

इसी तरह यदि किसी मतदाता का नाम उसके परिवार के सदस्यों वाले मतदान केंद्र के बजाय किसी दूसरे मतदान केंद्र में दर्ज हो गया है तो मतदान केंद्र परिवर्तन के लिए प्रपत्र-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

एक अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर शुरू हुई प्रक्रिया
1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने अथवा विवरण में संशोधन से संबंधित आवेदन भी 5 अगस्त से 4 सितंबर तक लिए जाएंगे। 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र-6 में आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन या स्थानांतरण के लिए प्रपत्र-8 और मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अपात्र मतदाता का नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 में आवेदन करना होगा।

4 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे दावा-आपत्ति संबंधी आवेदन
दावा-आपत्ति से संबंधित आवेदन संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, रांची में जमा किए जा सकते हैं।

इसके अलावा मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट वोटर्स डाट इसीआइ डाट जीओवी डाट इन और ईसीआईनेट एप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित अवधि के भीतर मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की त्रुटि है या नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन की आवश्यकता है तो समय रहते दावा-आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक से अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित तैयार किया जा सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

रिज क्षेत्र में 100 से ज्यादा पेड़ काटने से पहले अनिवार्य होगा साइट निरीक्षण

नई दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित दिल्ली...

मैदान में गिरी बिजली बनी काल, 24 वर्षीय फुटबॉलर सोफवान अवाए की मौत

नई दिल्ली  दक्षिणी थाईलैंड में हुई दुखद घटना में एक...