‘सतलुज’ विवाद में दिलजीत दोसांझ को राहत, हाईकोर्ट ने PIL खारिज कर याचिकाकर्ता से किया बड़ा सवाल

Date:

चंडीगढ़
 पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता शरवन सिंह को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की पात्रता पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि वह फिल्म का निर्माता या निर्देशक नहीं था। तीसरे व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह निर्देशक के माध्यम से दोबारा याचिका दायर करेगा। 

केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने याचिका का विरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज जैन ने कहा कि याचिका में जनहित का कोई तत्व नहीं था। फिल्म 5 जुलाई को हटाई गई थी। 8 जुलाई को सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। याचिका में दावा था कि सतलुज मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। इसे हटाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दर्शकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

इंदिरा गांधी, वाजपेयी, आडवाणी और राजीव गांधी के खिलाफ लड़े चुनाव, 280 बार मैदान में उतरे ‘धरतीपकड़’ का निधन

भागलपुर वार्ड सदस्य से राष्ट्रपति तक चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड...

100 किमी दौड़कर फेंकी सिर्फ 1 गेंद, इंग्लिश क्रिकेटर ने रचा अनोखा विश्व रिकॉर्ड

लंदन  क्या आप भरोसा करते हैं कि किसी गेंदबाज ने...

मांदरी-ढोलक की थाप पर सजा ‘रंग तरंग’, लोक वाद्ययंत्रों और संस्कृति की दिखी अनूठी झलक

विलुप्त हो रहे लोक वाद्ययंत्रों को मिला नया जीवन  मांदरी...

शेयर बाजार में मची धूम, Sensex 600 अंक चढ़ा; Reliance समेत इन शेयरों में जबरदस्त तेजी

मुंबई  भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है. शुकवार...