संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

Date:

 चंडीगढ़
 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।इससे पहले 15 जून को गुरुग्राम की अदालत भी अरोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।हालांकि, जमानत याचिका खारिज किए जाने के पीछे अदालत ने क्या आधार माना है, यह विस्तृत आदेश सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

गुरुग्राम में दर्ज प्राथमिकी से शुरू हुई जांच
मामले की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम में 18 मार्च को दर्ज प्राथमिकी से हुई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में जांच शुरू की। संजीव अरोड़ा का आरोप है कि इसी प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद से उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ती गईं।

नौ मई से ईडी की हिरासत में हैं अरोड़ा
संजीव अरोड़ा नौ मई से ईडी की हिरासत में हैं। उन्होंने मामले में जमानत हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पहले गुरुग्राम की अदालत से उनकी याचिका खारिज हुई और अब हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसे में फिलहाल उनकी जमानत की उम्मीदों को झटका लगा है।

विस्तृत आदेश सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अदालत ने जमानत देने से इनकार करते समय किन तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और दलीलों को आधार बनाया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

जैसलमेर में नाइट टूरिज्म पर पूरी रोक नहीं, डीएनपी के बाहर ऊंट सफारी जारी

जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे पर्यटकों...

पंजाब में BRP का बड़ा संगठनात्मक बदलाव, नवजोत कौर सिद्धू की जगह ग्रेवाल को जिम्मेदारी

चंडीगढ़  पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी...

एयर इंडिया एक्सप्रेस की वापसी, चंडीगढ़ से UAE के लिए फिर मिलेंगी सीधी उड़ानें

चंडीगढ़ शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (चंडीगढ़) से खाड़ी देशों...

भगवंत मान की फ्रांस यात्रा पर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

चंडीगढ़  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा...