मुजफ्फरपुर में डाकघर फ्रेंचाइजी योजना: युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का नया अवसर

Date:

रेल डाक सेवा (आरएमएस) का मुजफ्फरपुर ‘यू’ मण्डल अब डाकघर की सेवाओं को फ्रेंचाइजी के माध्यम से भी उपलब्ध कराएगा। ऐसा करने का निर्णय डाक सेवाओं का विस्तार दूर-दराज और स्थानीय इलाकों में करना है। साथ ही युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए उनके लिए आमदनी का स्रोत विकसित करना है। इससे नौकरी की तैयारी कर करे युवाओं को अपने गांव में सभी प्रकार की डाक सेवाएं आसानी मिल पाएंगी।

इसकी जानकारी आरएमएसम यू मंडल के अधीक्षक आशुतोष आदित्य ने गुरुवार को दी। बताया कि इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी महज एक आवेदन देकर डाकघर की फ्रेंचाइजी ले सकता है। इसके साथ ही वह अपने क्षेत्र में पोस्टल सेवाएं प्रदान कर स्वरोजगार से जुड़ सकता है। यह योजना मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए लागू की गई है, जहां फिलहाल सीधे डाक सेवाएं उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य आम जनता, छोटे व्यापारियों और अन्य तक डाक सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है।

आरएमएस अधीक्षक ने कहा कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच और भौतिक सत्यापन के बाद विभाग द्वारा फ्रेंचाइजी की मंजूरी दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं को हर नागरिक के नजदीक पहुंचाना और युवाओं को रोजगार का अवसर देना है।

मिलेंगी ये खास सुविधाएं और अधिकार
फ्रेंचाइजी की मंजूरी मिलने के बाद आवेदक को निम्नलिखित अधिकार और सेवाएं संचालित करने का मौका मिलेगा।

• स्पीड पोस्ट (Speed Post) और रजिस्टर्ड डाक (Registry) बुकिंग

• पार्सल बुकिंग (Parcel Booking)

• डाक टिकट (Postage Stamps) और राजस्व टिकट (Revenue Stamps) की बिक्री

• विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार

इस योजना का सबसे अधिक लाभ स्थानीय निवासियों, छोटे कारोबारियों और नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को मिलेगा, जिन्हें अब स्पीड पोस्ट और पार्सेल बूकिंग एवं अन्य कार्य के लिए मुख्य डाकघर या आरएमएस कार्यालय मे नहीं आने पड़ेंगे।
आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

कहाँ से मिलेगा फॉर्म
फ्रेंचाइजी लेने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में अधीक्षक कार्यालय, RMS 'U' Division, मुजफ्फरपुर (प्रधान डाकघर परिसर ) में आकर विस्तृत जानकारी और आधिकारिक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज
भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

सिक्योरिटी मनी
योजना में अंतिम रूप से चयनित होने के बाद आवेदक को सुरक्षा निधि (Security Money) के तौर पर 10,000 रुपये का किसान विकास पत्र (KVP) या एनएससी जमा करना होगा, जो संचालन की जवाबदेही तय करने के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

श्रम विभाग में अधिकारियों को तनावमुक्त और कार्यकुशल बनाने के लिए ऑनलाइन सत्र आयोजित

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री  प्रहलाद सिंह...

सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिले नियमित गरम भोजन

रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में...